15/01/2026
हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के अनुरूप नर्सरी से कक्षा-1 तक प्रवेश हेतु आयु मानदंड लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए RTE अधिनियम-2009 की धारा 15 तथा HP RTE नियम-2025 के नियम-6 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार प्रवेश के लिए आयु मानदंड इस प्रकार होंगे, जो संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 30 सितंबर तक पूर्ण होने चाहिए—
1. बालवाटिका-I (नर्सरी): बच्चे की आयु 3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. बालवाटिका-II (LKG): बच्चे की आयु 4 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. बालवाटिका-III (UKG): बच्चे की आयु 5 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
4. कक्षा-1: बच्चे की आयु 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस विषय में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।