31/10/2026
पालमपुर उपमंडल में चिन्हित स्थानों पर बेचे जा सकेंगे पटाखे
नियमों के उल्लंघन पर उपमंडल प्रशासन करेगा कार्रवाई
पालमपुर, 31 अक्तूबर
एसडीएम पालमपुर डॉ. ओपी यादव की ओर से उप-मंडल पालमपुर में दिवाली के दौरान केवल निर्धारित स्थानों पर ही 2 अक्तूबर से 8 अक्तूबर 2026 तक ग्रीन पटाखे (ग्रीन क्रैकर्स) की बिक्री को विनियमित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इसके तहत पालमपुर मुख्य बाजार क्षेत्र के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान पालमपुर, मरांडा बाजार के लिए ट्रक यूनियन मरांडा के पास खुला स्थान, भवारना बाजार के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना का मैदान (स्कूल समय के बाद), पंचरुखी बाजार के लिए बीडीओ कार्यालय के पीछे का मैदान, पहाड़ा बाजार के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड पाहड़ा, परौर बाजार के लिए परौर बाजार के पास का मैदान, डाढ़ बाजार के लिए डाढ़ बाजार के पास का मैदान पटाखे की बिक्री होगी
इसी तरह नगरी बाजार के लिए टैक्सी स्टैंड के पास नगरी ग्राउंड, सुलह बाजार के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पास सुलह स्टेडियम, डरोह क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डरोह का मैदान (पुराने स्कूल भवन के पास, स्कूल समय के बाद व सरकारी छुट्टियों में), सेना छावनी होल्टा के लिए सैन्य प्राधिकरण की अनुमति के अधीन खुला मैदान तथा अपर खैरा के लिए माता सुन्यारी मंदिर के पास मैदान को पटाखा बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किया गया है।
आदेश के अनुसार पटाखा बिक्री के लिए इच्छुक विक्रेताओं को संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा मानकों के तहत केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखे बेचने की ही अनुमति होगी, दुकानों का निर्माण गैर-ज्वालाग्रही सामग्री से होना चाहिए, आपातकालीन निकास की व्यवस्था, दुकानों के बीच न्यूनतम तीन मीटर की दूरी तथा किसी भी संरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी (नियमों के तहत) का पालन करना अनिवार्य होगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा व दिशानिर्देशों के तहत ही पटाखों की आतिशबाजी नियंत्रित होगी तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों व साइलेंस जोन में आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अवैध निर्माण, भंडारण या बिक्री को रोकने के लिए संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निरीक्षण व सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, तथा उल्लंघन की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम पालमपुर, अग्निशमन अधिकारी और संबंधित विकास खंड अधिकारियों को सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन और आपातकालीन अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।